सांसद इमरान मसूद मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

कांग्रेस सांसदने पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी, चार्जशीट दाखिल है, एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल हो चुका है शुरू

   इलाहाबाद। हाईकोर्ट में मंगलवार को सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की याचिका पर सुनवाई होगी। सांसद इमरान मसूद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। मामला पीएम मोदी के खिलाफ दी गई हेट स्पीच से जुड़ा है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यदि इमरान मसूद पर कोर्ट कोई फैसला आता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के मामले में इमरान मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 28 मार्च 2014 को देवबंद के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ देवबंद कोतवाली में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि तब कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने देवबंद थाना क्षेत्र के लबकरी गांव में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। नरेंद्र मोदी के साथ ही इमरान मसूद ने बसपा के दो विधायकों को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। इमरान मसूद पर आईपीसी की धारा 295 A, धारा 153 A, 504, 506, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) 10 में मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था।

 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में उन पर आईपीसी की धारा 295 A, धारा 153 A, 504, 506, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1) 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इमरान मसूद की याचिका पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। यदि अदालत इस मामले में इमरान मसूद के खिलाफ कोई फैसला सुनाती है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 

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